गुंडा एक्ट में जिला बदर
बरेली देवरनियां में गुंडा एक्ट के तहत आरोपी को जिला बदर, पाक्सो समेत आठ मुकदमों में दर्ज था नाम।
पूर्व प्रधान के पुत्र पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई
डीएम के आदेश पर छह माह के लिए जिला बदर
पाक्सो समेत आठ मुकदमे दर्ज
उत्तराखंड सीमा में छोड़ा गया आरोपी
जन माध्यम
देवरनियां/बरेली। अपराध पर सख्ती का संदेश देते हुए पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अब लगातार कड़े कदम उठा रहा है।
कोतवाली देवरनियां पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर की गई, जिससे क्षेत्र में अपराधियों के बीच सख्त संदेश गया है।
जानकारी के अनुसार देवरनियां क्षेत्र के गांव गिरधरपुर निवासी पूर्व प्रधान शफीक अहमद के पुत्र सद्दाम पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी के खिलाफ देवरनियां थाने में पाक्सो एक्ट समेत कुल आठ मुकदमे दर्ज हैं, जिनके आधार पर उसे गुंडा एक्ट के तहत चिह्नित किया गया।
कोतवाली प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि चार अप्रैल को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सद्दाम को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया था। उसी आदेश के अनुपालन में मंगलवार को पुलिस ने यह कार्रवाई पूरी की।
पुलिस टीम ने आरोपी को जिले की सीमा से बाहर ले जाकर उत्तराखंड के उधमसिंहनगर जनपद के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में छोड़ दिया। इस दौरान पूरी प्रक्रिया को विधि अनुसार पूरा किया गया।
कार्रवाई में कोतवाली प्रभारी आशुतोष द्विवेदी, एसएसआई नवदीप सिंह और एसआई सुनील कुमार शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।